जिला अदालत ने फर्जी आधार कार्ड और कूटरचित मुख्तारनामा (प्रतिनिधि अधिकार पत्र) तैयार कर जमीन बेचने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश राहुल सिंह-प्रथम ने दिया।
मऊआइमा क्षेत्र निवासी राहुल पटेल के खिलाफ नवाबगंज के हथिगहा निवासी गुलाबा देवी ने धोखाधड़ी और जालसाजी समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। गुलाबा देवी ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन राहुल ने सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड और फर्जी मुख्तारनामा के आधार पर बेच दी।
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कूटरचित दस्तावेज के सहारे करीब 40 लाख रुपये में जमीन का बैनामा कराया गया। इसकी जानकारी उन्हें तब हुई, जब वह अपनी जमीन के अभिलेख निकलवाने तहसील पहुंचीं।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि पीड़ित ने स्वयं राहुल पटेल के नाम मुख्तारनामा पंजीकृत कराया था। उसी के आधार पर भूमि का विक्रय किया गया। जमीन के मूल्य के भुगतान को लेकर विवाद होने के कारण एफआईआर दर्ज कराई गई है।
अभियोजन ने जमानत का विरोध कर कहा कि आरोपी नामजद है। उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का अवैध क्रय-विक्रय कराया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रथम दृष्टया आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।