वाराणसी के चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्तार ने अपने वकील के माध्यम से निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मामले को मंजूर कर लिया है।
कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ दाखिल पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदाललत से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस केजे ठाकर और जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की डिवीजन बेंच में हुई।
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याचिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी और सजा को रद्द किए जाने की अपील की गई थी। मुख्तार अंसारी की तरफ से उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की।
वाराणसी की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल पांच जून को मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने हत्या का दोषी मानते हुए मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा दी थी। तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज इलाके में अवधेश राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस नेता अजय राय इस हत्याकांड में खुद ही वादी और गवाह थे।