Atul Rai gets parole for taking oath in Parliament
संसद में शपथ लेने के लिए अतुल राय को मिली पेरोल
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुराचार के मामले में जेल में बंद घोषी, मऊ के बसपा सांसद अतुल राय को दो दिन के लिए पेेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। राय को यह पेरोल संसद में सदस्यता हेतु शपथ लेने के लिए मंजूर की गई है। इससे पहले स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिसे मंजूर कर लिया गया।
कोर्ट ने कहा है कि 29 जनवरी को पुलिस अभिरक्षा में उनको दिल्ली जाया जाए और 31 जनवरी 2020 को शपथ लेने के बाद पुलिस अभिरक्षा में वापस जेल में लाया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अतुल राय की अर्जी पर दिया है ।
अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है। इसकी सुनवाई स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए इलाहाबाद में चल रही है। अतुल राय इस मामले में एक मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से जेल में बंद हैं। जेल में रहते हुए ही 19 मई 2019 को हुए लोकसभा चुनाव में वह बसपा के टिकट पर विजयी घोषित हुए । किंतु जमानत न मिलने के कारण अभी तक वह शपथ नहीं ले सके है ।
राय की नियमित जमानत अर्जी हाईकोर्ट से एक बार खारिज हो चुकी है। दोबारा जमानत अर्जी दी गई है। जो विचाराधीन है। संसद सदस्यता की शपथ लेने के लिए याची की तरफ से पैरोल पर रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की गई थी ।