सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी
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प्रयागराज। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में हाजिर होने से बच रहे नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी को स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने गैर जमानती वारंट जारी किया है द्य प्रकरण की सुनवाई तीन मार्च 2021 को होगी । यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुन कर दिया है ।
घटना छह फरवरी 2017 की बलिया के रेवती थाना क्षेत्र की है । आरोप है कि संत विश्वनाथ दास के जन्मोत्सव का कार्यक्रम विद्यालय परिसर में आयोजित था जिसमें मुख्य अतिथि रामगोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी से विधानसभा बांसडीह से प्रत्याशी थे । कार्यक्रम के समापन के बाद उन्होंने सपा का चुनाव चिन्ह बता कर प्रचार किया और पर्चे बांटे गए ।
जिस पर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था । प्रकरण की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में चल रही है । अभियुक्त बनाए गए रामगोविंद चौधरी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और ना ही अभी तक जमानत कराई है।