आयोग ने पीसीएस-2021 में आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू नहीं किया है, लेकिन जब यह मामला कोर्ट गया तो न्यायालय ने पीसीएस-2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द करते हुए पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देते हुए संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया। इस बीच पीसीएस-2021 के इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आयोग अब न्यायालय में अपील दाखिल करने जा रहा है।
यूपीपीएससी के सूत्रों का कहना है कि अपील दाखिल करने से पहले आयोग ने शासन से पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी आरक्षण दिए जाने से संबंधित शासनादेश को लेकर दिशा-निर्देश मांगे हैं। आयोग को अब शासन के जवाब का इंतजार है, ताकि आयोग सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करने के बाद मजबूती के साथ न्यायालय में अपना पक्ष रख सके।
इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों के समक्ष आयोग के अध्यक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि शासनादेश पीसीएस की आवेदन तिथि बीतने के बाद जारी किया गया था, सो यह आरक्षण संबंधी शासनादेश पीसीएस-2021 के लिए लागू नहीं होता है। सूत्रों का कहना है कि इस बार में अगले हफ्ते शासन की ओर से स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी जाएगी और इसके बाद आयोग अपील दाखिल करेगा।