कोर्ट ने दी हिदायत
कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए शर्त लगाई है कि याची छात्रों को पढ़ाने के दौरान कोई भी ऐसा ऐतिहासिक संदर्भ नहीं देगा,जो विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदित ना हो।
निलंबित भी हो चुके है प्रोफेसर
मामले के अनुसार प्रो. जितेंद्र कुमार को अप्रैल 2022 में यह आरोप लगाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था। मगर बाद में 2023 में विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनको पुनः बहाल कर दिया। प्रो. जितेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू धर्म में प्राचीन काल में दुष्कर्म की घटनाओं का उदाहरण देते हुए यह समझाने की कोशिश की कि अति प्राचीन काल में भी दुष्कर्म की घटनाएं होती थीं। ऐसा करके उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है।