Answer from the state government on the retirement age dispute
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारीछा थर्मल पावर प्लांट स्थित इंटर कॉलेज झांसी के सहायक अध्यापक तेजराम सिंह की सेवानिवृत्ति आयु के मामले में राज्य सरकार व विद्युत विभाग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 10 फरवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने तेजराम सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार ने बहस की। इनका कहना है कि इंटर कॉलेज विद्युत निगम द्वारा संचालित किया जाता है। याची मार्च 2020 में 60 साल की आयु पूरी करने जा रहा है। राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी है। याची ने प्रत्यावेदन दिया है। उसको बिना निस्तारित किए उसे 60 साल की आयु में सेवानिवृत्त किया जा रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और विद्युत विभाग को इस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।