Another chance to surrender former MP Umakant Yadav
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव को स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए इलाहाबाद में समर्पण कर जमानत अर्जी पेश करने हेतु 10 दिन की और मोहलत दी है। इससे पूर्व भी हाईकोर्ट ने उनको 10 दिन का समय दिया था मगर, उमाकांत नियत समय पर सरेंडर नहीं कर सके तो उन्होंने हाईकोर्ट से और समय दिए जाने की मांग में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले कोर्ट ने 19 सितंबर 2019 को उमाकांत यादव को 10 दिन में कोर्ट में हाजिर होकर जमानत अर्जी पेश करने का निर्देश दिया था। अब कोर्ट ने दूसरी बार 10 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाई है। याची उमाकांत को 19 सितंबर को पारित आदेश का पालन करते हुए 10 दिन में सरेंडर करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति करूणा नंद बाजपेई ने उमाकांत यादव की अर्जी पर दिया है। याची के खिलाफ इलाहाबाद की विशेष अदालत ने जौनपुर के लाइन बाजार थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसे याचिका में चुनौती दी गई । इस पर कोर्ट ने कहा कि याची पहले कोर्ट में हाजिर हो कर जमानत अर्जी दाखिल करे। सरेंडर करने तक उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है।