रामजन्म भूमि पर हुए आतंकी हमले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एके गुप्ता ने आरोपी आशिफ इकबाल उर्फ फारुख के इलाज कराए जाने में की जा रही हीला हवाली को गंभीरता से लेते हुए जेल अधीक्षक नैनी, जेल डाक्टर और आरआई को कोर्ट में उपस्थित होकर कारण बताने का आदेश दिया है।
अभियोजन के एडीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि जेल में बंद आरोपी आशिफ इकबाल ने इलाज और अन्य के बारे मेें अर्जी दी थी जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया था। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन की ओर से पत्र देकर सूचित किया गया कि आरआई पुलिस बल उपलब्ध नहीं करा रही है, जिससे बंदी का इलाज नहीं कराया जा सका है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए तीनों अधिकारियों को जिला कोर्ट में 17 फरवरी 2016 को दस बजे उपस्थित होकर कारण बताने को कहा है।
अभियोजन की ओर से बताया गया है कि सोमवार को जेल में हुई सुनवाई में फैजाबाद पुलिस ने तीन बंडल माल खोखा कारतूस आदि पेश किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2016 को नैनी जेल परिसर में होगी ।