सूबे में 41610 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में धांधली के आरोप पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिका में मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर जांच कराने की मांग की गई है। याची धर्मेंद्र कुमार ने 16 जुलाई 2015 को घोषित परिणाम रद्द करने की मांग की है। याचिका पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक सिपाही भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों का भी चयन किया गया जिन्होंने मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में व्हाइटनर का प्रयोग किया है। 70 गैर राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देकर चयनित किया गया जबकि भर्ती विज्ञापन मेें यह स्पष्ट था कि आरक्षण का लाभ सिर्फ इसी राज्य के लोगों को मिलेगा। मुख्य परीक्षा के दौरान विभिन्न जिलों में पांच साल्वर पकड़े गए हैं जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। इसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। याची का कहना है कि मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर पूरे मामले की जांच का आदेश दिया जाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए याचिका सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।