इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल के वित्तीय अधिकार छीनने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याची के जवाब पर विचार कर नियमानुसार दो हफ्ते में नए सिरे से विचार कर आदेश पारित करने की छूट दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति आरएमएन मिश्र की खंडपीठ ने अंजू अग्रवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
मामले में याची के खिलाफ भारी वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई थी, जिस पर अध्यक्ष से सफाई मांगी गई। याची ने 24 मार्च 22 को आरोपों के साक्ष्य सहित दस्तावेज मांगे ताकि सफाई दे सके। 14 जून 22 को एडीएम (प्रशासन) मुजफ्फरनगर ने दस्तावेजी साक्ष्य दिए और जवाब मांगा। याची ने जवाब डाक से भेजा, जिसके सबूत दिए। लेकिन सरकार का कहना था कि जवाब नहीं दिया। जबकि जवाब डाक विभाग को प्राप्त हो चुका है।
इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि गंभीर आरोप है। केवल वित्तीय अधिकार छीना गया है। प्रशासनिक अधिकार नहीं। नए सिरे से आदेश जारी करने के लिए प्रकरण वापस किया जाए। इस पर कोर्ट ने आदेश रद्द कर नए सिरे से कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।