प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में डेंगू के प्रकोप से बचाव की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति बीकेनारायण तथा न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुनीता शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है।
अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव तथा शरद चंद्र मिश्र ने याचिका पर बहस की। याची का कहना है कि दो माह से शहर में डेंगू मच्छर का प्रकोप जबरदस्त तरीकेसे बढ़ रहा है। बीमारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थानीय प्रशासन रोकथाम के लिए डेंगू मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव करने की बजाए खानापूरी कर रहा है। डेंगू मच्छर के काटने से मरीजों की प्लेटलेट कम हो जाती है। शहर में प्लेटलेट की भी कमी है। इसकेचलते बीमार की उचित देखभाल नहीं हो पा रही है। याचिका में डेंगू की रोकथाम के साथ ही दवाव चिकित्सकों की उपलब्धता एवं नियमित एंटी डेंगू के छिड़काव की जरूरत बताई गई है। साथ ही लापरवाह अधिकारियों केखिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।