हाईकोर्ट ने सपा सरकार में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाले पुलिस अधिकारियों को राहत देते हुए उनकी प्रोन्नति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी।
एकल न्यायपीठ ने इन अधिकारियों की प्रोन्नति रद्द कर नई प्रोन्नति सूची जारी करने का आदेश दिया है। इससे लगभग 900 पुलिस अधिकारियों को राहत मिली है, जिसमें 211 के करीब सीओ स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं।
लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की पीठ ने सुनवाई की। विनोद सिंह सिरोह और राजेश कुमार द्विवेदी सहित कई अन्य की विशेष अपीलों पर खंडपीठ ने एक साथ सुनवाई की।
अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं, वरिष्ठ अधिवक्ता एसके कालिया, अनूप त्रिवेदी, विभू राय आदि का कहना था कि एकलपीठ ने फैसला देते समय कानून के प्रावधानों की अनदेखी की है।