इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए सत्र 2022-23 की 16 अगस्त 2022 को हुई प्रवेश परीक्षा को निरस्त कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए सत्र 2022-23 की 16 अगस्त 2022 को हुई प्रवेश परीक्षा को निरस्त कर दिया है। परीक्षा परिणाम अक्तूबर 2022 को घोषित हुआ था। इसी के साथ कोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपति तथा रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वह इस बारे में तत्काल अधिसूचना जारी करें।
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साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय नए सिरे से 2022-23 की प्रवेश परीक्षा कराए। यह भी स्पष्ट किया कि जो परीक्षार्थी 16 अगस्त 2022 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित थे। वह नई प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह होंगे। कोर्ट ने कहा, चूंकि 16 अगस्त 2022 को हुई प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इसलिए उसके आधार पर हुए प्रवेश स्वत: समाप्त माने जाएंगे। यह आदेश सलिल कुमार राय ने आकाश राय तथा 17 अन्य छात्रों की याचिकाओं को मंजूर करते हुए पारित किया है।
कोर्ट ने पारित अपने आदेश में कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देश दिया जाता है कि वह परीक्षा में शामिल अधिकारियों तथा अध्यापकों के खिलाफ विभागीय जांच व उचित कार्रवाई करें। उन सभी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए जो परीक्षा को सही तरीके से कराने में विफल रहे। यह कार्रवाई एक महीने के भीतर शुरू की जाए। कुलपति यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्रवाई छह माह के भीतर पूरी कर ली जाय।