इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनता परास्नातक कॉलेज परसोंन, एटा के भूगोल प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्यरत याची को पुरानी पेंशन भुगतान के मामले में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। 21 सितंबर 2000 से कार्यरत याची को पुरानी पेंशन देने का उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा ने 2005 में ही अनुमोदन कर दिया है।
याची का कहना है कि 28 फरवरी 2020 को उसने प्रत्यावेदन दिया है, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। याचिका में प्रत्यावेदन नियत समय में निस्तारित करने की मांग की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने योगेश तिवारी की याचिका पर दिया है। सरकारी वकील ने कहा कि यदि प्रत्यावेदन दिया है तो नियमानुसार निर्णीत कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने महेश नारायण केस के फैसले के आलोक में दो माह में सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है।