मामला जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। सरकार ने आजम खान केसाथ उनके बेटे अदीब आजम सहित ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के प्रबंधतंत्र से जुड़े लोगों को अलग-अलग मामलाें में आरोपी बनाया है।
जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़े करीब 55 से अधिक मामले में आरोपी बनाए गए आजम खान के बेटे सहित उनके अन्य करीबियों के मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले में पहले से पारित अंतरिम आदेशों को अगली सुनवाई तक बरकरार रखते हुए सुनवाई केलिए 25 मई की तिथि लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की पीठ ने जकीउररहमान सिद्दकी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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मामला जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। सरकार ने आजम खान केसाथ उनके बेटे अदीब आजम सहित ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के प्रबंधतंत्र से जुड़े लोगों को अलग-अलग मामलाें में आरोपी बनाया है। मामले में याचियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल कर रखी है। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने याची के अधिवक्ता की ओर से मामले की सुनवाई के लिए किसी और दिन निर्धारित करने की मांग की गई। कोर्ट ने सुनवाई की तिथि बढ़ा दी।