छह सप्ताह में सेवा समाप्ति अवधि का वेतन भुगतान का निर्देश
याची के अधिवक्ता ने कहा कि अनुमोदन रद्द करने से पूर्व याची को पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया था। वहीं राज्य द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र में कहा गया कि विधायक संजय प्रताप जायसवाल एवं मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पत्र के बाद हज समिति के सचिव ने याची की नियुक्ति की जांच की थी। जांच में याची की नियुक्ति अवैध पाई गई थी। जिसके बाद ही उसके अनुमोदन को रद्द किया गया है। राज्य ने कहा कि याची को जांच के दौरान पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया था ।
कोर्ट ने विभाग द्वारा जारी याची के अनुमोदन निरस्तीकरण आदेश को रद्द करते हुए उसे बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को अगले छह सप्ताह में सेवा समाप्ति अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि छह सप्ताह में एरियर भुगतान न होने पर याची को नौ फीसदी की दर से ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।