इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम मथुरा नवनीत चहल के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट वापस ले लिया है। डीएम ने अर्जी देकर गलती सुधारी, साथ ही याची को सभी परिलाभ दिए जाने का आदेश जारी कर हलफनामा दाखिल किया और कहा कि कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का कोई इरादा नहीं था। भ्रमवश आदेश दिया था, जिसे वापस लेकर नया आदेश जारी कर दिया गया है।
हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को 12 मई को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि सारे भुगतान नहीं किए गए तो कोर्ट उनके खिलाफ अवमानना आरोप तय कर कार्यवाही करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने बृजमोहन शर्मा की अवमानना याचिका पर दाखिल अर्जी को निस्तारित करते हुए दिया है।