फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Allahabad High Court : सास के प्रति बहू को रखनी चाहिए सहानुभूति

Tue, 26 Jul 2022 12:03 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

विभाग ने पत्नी को 75 फीसदी व उसकी सास मृत सैनिक की मां को 25 फीसदी भुगतान कर दिया। धन राशि के बंटवारे को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पत्नी का कहना था कि नामित होने के कारण उसे पूरी राशि का भुगतान किया जाय।
विज्ञापन
court new - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बहू को अपना बेटा खोने वाली सास के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। उसे विभाग के धन राशि बंटवारे को स्वीकार करना चाहिए। कोर्ट ने एक उक्ति कही कि मां तुम्हे एक जीवन देती है और सास अपना जीवन सौंप देती है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने श्रीमती सुनीता की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन





विभाग ने पत्नी को 75 फीसदी व उसकी सास मृत सैनिक की मां को 25 फीसदी भुगतान कर दिया। धन राशि के बंटवारे को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पत्नी का कहना था कि नामित होने के कारण उसे पूरी राशि का भुगतान किया जाय। भारत सरकार की तरफ से नियमों का हवाला दिया गया जिसमें विवाद की दशा में दावे के विभाजन का नियम है। कोर्ट ने सेना द्वारा भुगतान को सही माना और याचिका खारिज कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें