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Allahabad highcourt: एडीजी स्थापना आदेश का पालन करें या कोर्ट में हों पेश

Wed, 06 Apr 2022 12:26 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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court demo - फोटो : सोशल मीडिया
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) स्थापना संजय सिंघल को अवमानना नोटिस जारी कर आदेश का पालन करने या स्पष्टीकरण के साथ 29 जुलाई 2022 को हाजिर होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया अपर महानिदेशक के खिलाफ अवमानना का केस बनता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने श्रावस्ती की स्थानीय इंटेलिजेंस इकाई में निरीक्षक आनंद कुमार की अवमानना याचिका पर दिया है।
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याची का कहना था कि 24 अक्तूब 1999 के शासनादेश के अनुसार उसका तबादला सिविल पुलिस में किया जाना चाहिए। इसके लिए उसने प्रत्यावेदन भी दिया। हाईकोर्ट ने 14 सितंबर 2021 को याची का प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया है। इसकी अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट ने कहा कि यदि विपक्षी आदेश का पालन कर देते हैं तो उन्हें हाजिर नहीं होना होगा। केवल अनुपालन हलफ नामा दाखिल करना होगा।
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