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इलाहाबाद हाईकोर्ट : पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक, सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहत

Fri, 01 Oct 2021 08:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको राहत मिल गई है।
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पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी - फोटो : ANI
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यपाल डा. अजीज कुरैशी को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कुरैली के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में राजद्रोह व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने रामपुर में पूर्व मंत्री आजम खां से मुलाकात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के संबंध में आपत्ति जनक टिप्पणी की।

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मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर रद्द करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम की पीठ ने सुनवाई की। 

अजील कुरैशी की ओर से सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा। सरकारी वकील ने इस मामले में जानकारी मुहैया कराने और केस डायरी मंगाने के लिए तीन दिन के समय की मांग की है। जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक अजीज कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
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याची की ओर से कहा गया कि वह यूपी समेत कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और देश के नामी व प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। याची 82 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक हैं। इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। अजीज कुरैशी के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने छह सितंबर को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन पर विवादित बयान देने का आरोप है। मामले की अगली सुनवाई छह अक्तूबर को होगी।

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