इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती में रिक्त रह गए पदों को भरे जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि कई अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने के कारण जो पद बचे रह गए हैं, उनको प्रतीक्षा सूची से भरा जाए।
आशीष कुमार व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया। याचीगण के अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि याचीगण ओबीसी और एससी कैटेगरी के हैं। 2017 में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया याचीगण ने आवेदन किया और लिखित परीक्षा तथा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में सफल रहे। मगर किसी वजह से उनका नाम सफल अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची में नहीं आ पाया।
उनको पता चला है कि लिखित परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाने पर कई अभ्यर्थी टेस्ट के लिए नहीं गए और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में 34 पद रिक्त रह गए, जिन पर याचीगण की नियुक्ति की जाए। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।