इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉक डाउन के दौरान समाप्त होने वाले हाईकोर्ट, अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों, न्यायिक संस्थाओं द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश 10 जुलाई तक बढ़ा दिए हैं। साथ ही जमानत, बेदखली, ध्वस्तीकरण आदि आदेशों की अवधि बढ़ाई गई है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर आदेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे जारी रहेंगे। याचिका की अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने स्वत: योजित जनहित याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने आठ जून को जारी आदेश, जिसमें 26 जून तक तथा पुन: 29 जून तक आदेश बढ़ाया था, एक फिर उन आदेशों को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है।