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सहकारी बैँक कर्मियों को ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश

Sun, 25 May 2014 05:30 AM IST
Allahabad
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक जनवरी 2006 से ग्रेच्युटी के भुगतान का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने शोभीराम और अन्य की याचिका पर दिया है।
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याचीगणों ने बैंक के प्रबंध निदेशक के 13 जुलाई 2010 के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कि याचीगणों को एक जनवरी 2006 से दस लाख रुपये ग्रेच्युटी के भुगतान के निर्णय को यह कहते हुए नहीं माना गया कि इसका लाभ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 2010 के तहत जुलाई 2010 से मिलेगा। अदालत ने इसे नहीं माना और कहा कि याचीगणों पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होता है इसलिए इनको उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा नियमावली के तहत एक जनवरी 2006 से भुगतान दिया जाए। कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री मो. आसिफ जमाल ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
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