इलाहाबाद (ब्यूरो) । केपी ट्रस्ट के चुनाव को लेकर दाखिल याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि 29 दिसंबर को होने वाले चुनाव के दिन सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। याचिका में चुनाव कराने के तौर तरीकों और मतदाता सूची में तमाम विसंगतियों का आरोप लगाते हुए चुनाव रद करने की मांग की गई थी।
याचिका राघवेंद्र नाथ सिंह, डा. केपी श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव द्वारा दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति एके मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका निस्तारित करते हुए चुनाव के समय पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग के जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के सहायक अध्यापकों के 29 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के मामले में अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नियुक्तियां नहीं करने का निर्देश दिया था पर चयन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी। सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। प्रदेश सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगे जाने पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 11 दिसंबर नियत कर दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रमनाथ सुनवाई कर रहे हैं।