इलाहाबाद। वकालत के पेश में घुस आए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बाहर करने के लिए हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। एडवोकेट्स रोल बनाने के मामले में भी अदालत ने यूपी बार काउंसिल, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय, प्रमुख सचिव गृह और महानिबंधक हाईकोर्ट को इस मामले में पक्षकार बनाने को कहा है।
शिवनारायण की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यह आदेश दिया। इससे पूर्व दो नवंबर को दिए आदेश के क्रम में शुक्रवार को महानिंबधक ने कोर्ट को अवगत कराया कि एडवोकेट्स रोल बनाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। हाईकोर्ट बार के सचिव एनसी त्रिपाठी ने कहा कि बार एसोसिएशन दागी वकीलो द्वारा कोर्ट की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करने के खिलाफ है। यूपी बार कौंसिल की ओर से आईके चतुर्वेदी ने कहा कि बार कौंसिल वकीलों की हड़ताल को अवैध मानती है। दागी वकीलों को समूह से अलग करने केलिए बार कौंसिल ने प्रस्ताव पास किया। वकीलों पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी मांगी जा रही है। महाधिवक्ता एसपी गुप्ता ने सरकार का पक्ष रखने के लिए समय की मांग की । उन्होंने सुझाव दिया कि ठोस कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया जाना चाहिए।