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डीपीएस से फीस वापसी के आदेश पर रोक लगी

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गाजियाबाद के ध्यानार्थ
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डीपीएस से फीस वापसी के आदेश पर रोक
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने जिला फीस नियंत्रक कमेटी गाजियाबाद द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम से फीस वापसी के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार तथा कमेटी से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने स्कूल की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने क्षेत्राधिकार और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर भी जवाब मांगा है।
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याचिका की पोषणीयता पर यह कहते हुए आपत्ति की गई की उप्र स्ववित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल (फीस नियंत्रण एक्ट की धारा 9) के तहत कमेटी के आदेश को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती देने का विकल्प है। याची अधिवक्ता का कहना था कि सरकार ने अपीलीय प्राधिकारी का गठन ही नहीं किया है। कोर्ट ने जब इस संबंध में सरकार से जानकारी मांगी तो दो बार समय देने के बावजूद जानकारी नहीं दी जा सकी। इसपर कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 मार्च तक कमेटी के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने डीपीएस इंदिरापुरम पैरेंट एसोसिएशन को याचिका में पक्षकार बनने की अर्जी दाखिल करने की अनुमति दे दी है।
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