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मतदान केंद्रों मेंगड़बड़ी सुधारने की मांग खारिज

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मतदान केंद्रों में गड़बड़ी सुधारने की याचिका खारिज
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0 उपमुख्यमंत्री केशव के इशारे में पर मतदान केंद्र तय करने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव इलाहाबाद में बने मतदान केंद्रों की गड़बड़ी सुधारने की मांग में दाखिल याचिका में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम चुनाव में तमाम वार्डों के मतदान केंद्रों का निर्धारण गलत तरीके से किया है। मतदान केंद्र अपने वार्डों से काफी दूरी पर बनाए गए हैं। कई केंद्र जर्जर विद्यालयों मेें बने हैं। इससे मतदाताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी।
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याचिका वार्ड संख्या 25 से सभासद उम्मीदवार शोभा साहू ने दाखिल की थी। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की पीठ ने सुनवाई की। याची का कहना था कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इशारे पर गलत तरीके से मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और एडिशनल सीएससी रामानंद पांडेय का कहना था कि मतदान केंद्राें का निर्धारण जिलाधिकारी करते हैं। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और 26 नवंबर को मतदान होना है। इस स्थिति में किसी एक प्रत्याशी की मांग पर केंद्रों को बदलना उचित नहीं होगा। कोर्ट को इस स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दलील सुनने के बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी है।
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