इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्तियां शासनादेशों और गाइड लाइन के आधार पर किए जाने की मांग में दाखिल याचिका निस्तारित कर दी है।
याचिका में मांग की गई थी कि परिषद को आदेश दिया जाए वह नियुक्तियां 16 मई 2020 को जारी शासनादेश के तहत ही करे। विशेषकर गाइडलाइन के क्लाज 1(4) का कड़ाई से पालन किया जाए तथा ऐसे लोगों को नियुक्ति न दी जाए जो आवेदन की अंतिम तिथि पर निर्धारित अर्हता नहीं रखते थे।
देवेंद्र सिंह और सात अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 ही अभ्यर्थी की अर्हता के लिए निर्धारित है। इस तिथि तक आवश्यक अर्हता वाले ही नियुक्ति के लिए हकदार होंगे। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए रिकार्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया।