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शिक्षक दंपति को एक ही जिले में तैैनात करने पर विचार करने का निर्देश

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शिक्षक दंपति की एक जिले में तैनाती पर पक्ष बताए सरकार
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0 अंतर जनपदीय तबादला
0 हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी, मामले में अगली सुनवाई छह फरवरी को
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक दंपतियों को एक ही जिले में तैनाती देने के सवाल पर हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है। विभाग का कहना है ऐसे मामलों में बेसिक शिक्षा सचिव ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाए और यदि वह विशेष श्रेणी में आते हैं तो उनके ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएं। कोर्ट इस मामले में छह फरवरी को सुनवाई करेगी। रीना यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची की नियुक्ति 30 दिसंबर 2015 को आजमगढ़ के मोहम्मदपुर ब्लाक में हुई है। उसके पति इलाहाबाद में सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे हैं। याची ने यूपी बेसिक एजूकेशन टीचर्स पोस्टिंग रूल्स 2010 की धारा 8(2)(डी) के तहत इलाहाबाद स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। उसका प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया गया। जबकि हाईकोर्ट ने विभा सिंह कुशवाहा केस में 19 जुलाई 2017 को आदेश दिया था कि नियम 8(2)(डी) प्रत्यावेदन स्वीकार किए जाएं। बेसिक शिक्षा विभाग ने विभा सिंह कुशवाहा सहित अन्य सभी के प्रत्यावेदन अस्वीकार कर दिए हैं, जबकि नियमानुसार पति-पति को एक ही जिले में नौकरी करने का अधिकार है और यह विशेष परिस्थिति याची नियम 8(2)(डी) के तहत आती है।
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बेसिक शिक्षा विभाग के वकील एके यादव ने कोर्ट को बताया कि बेसिक शिक्षा सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने दस दिन का और समय मांगा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अधिवक्ता दस दिन मेें विभाग से जानकारी लेकर अदालत को अवगत कराएं। उल्लेखनीय है कि गत दिनों हाईकोर्ट ने अंतर जनपदीय तबादले के मामले में ही सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने के लिए आदेश जारी करें। याचिका पर छह फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
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