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अतीक के गुर्गे एसपी सिटी की जमानत नांजूर

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अतीक के गुर्गे ‘एसपी सिटी’ की जमानत नामंजूर
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0 तीन लोगों का अपहरण कर देवरिया जेल में अतीक के पास ले जाने का है आरोप
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने तीन युवकों का अपहरण कर उनको देवरिया जेल ले जाने और युवकों से लूटपाट, मारपीट करने के आरोपी तालिब उर्फ एसपी सिटी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने उस पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। जमानत प्रार्थनापत्र पर एडीजे रमेश चंद्र ने सुनवाई की।
तालिब और 12 अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में उमैश अहमद, अभिषेक पांडेय और एक अन्य का 22 नवंबर 2018 को धूमनगंज क्षेत्र के पीएसी गेट के समीप अपहरण करने और उनसे लूटपाट करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि सभी अभियुक्तगण तीनों अगवा युवकों को देवरिया जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के पास लिवा गए और वहां पर उनको मारापीटा गया। कहा गया कि विश्रामपुरी वाली जमीन भूल जाओ और हमारे आदमियों के नाम बैनामा कर दो। कारण पूछने पर बुरी तरह से पीटा गया। अस्सी हजार रुपये और सोने का ब्रेसलेट लूट लिया गया।
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तालिब की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है। मुकदमा घटना के डेढ़ माह बाद राजनीतिक विद्वेष के कारण दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर दर्ज मुकदमों की लंबी फेहरिस्त है। उस पर लगे आरोप गंभीर हैं इसलिए जमानत का आधार नहीं है।
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