ईएसआई डाक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर निर्णय का आदेश
0 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की मांग में दाखिल की गई याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) में कार्यरत डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने श्रम विभाग के प्रमुख सचिव से कहा है कि याची चिकित्सकों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति आयु पर निर्णय लिया जाए। डॉ. अनिल कुमार जैन और तीन अन्य डॉक्टरों की याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति केपी सिंह ने सुनवाई की।
याची का कहना था कि राज्य सरकार की सेवा नियमावली 1996 में संशोधन कर सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। ईएसआई के तहत काम कर रहे चिकित्सक भी राज्य कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वह श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं। इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति आयु भी बढ़ाई जाए। याचीगण का कहना था कि उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रत्यावेदन दिया है। मगर उनके प्रत्यावेदन पर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव श्रम को निर्देश दिया है कि वह याचीगण के प्रत्यावेदन पर दो माह के भीतर निर्णय लें।