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रेखा सिंह की याचिका पर जवाब तलब

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रेखा सिंह की याचिका पर सरकार से जवाब तलब
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0 मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को भी नोटिस जारी
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से एक माह में जवाब मांगा है। रेखा सिंह ने गत दिनों लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को चुनौती दी है। कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव मतदान करने वाले सभी 51 सदस्यों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। याचिका पर न्यायमूर्ति एसके गुप्ता और न्यायमूर्ति शशिकांत की पीठ सुनवाई कर रही है।
रेखा सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमडी सिंह शेखर और स्वाती अग्रवाल ने पक्ष रखा। तीन अक्तूबर को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसरीदेवी पटेल की ओर से पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 25 अक्तूबर को इस पर मतदान हुआ। कुल 51 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया जबकि, पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 92 है। अविश्वास प्रस्ताव में रेखा सिंह दो मतों से हार गई।
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प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि बैलेट पेपर की गोपनीयता का ध्यान नहीं रखा गया। सदस्य मतदान करने के बाद बैलेट पेपर दूसरे सदस्यों को दिखा रहे थे। पीठासीन अधिकारी ने अविश्वास प्रस्ताव पढ़कर नहीं सुनाया। बैलेट पेपर पर सही का निशान लगाने के बजाए मुहर लगाने की अनुमति दी गई। तीन सदस्य अनपढ़ थे, जिनको मतदान के समय सहायक नहीं दिया गया। याची के पक्ष के 41 सदस्यों को मतदान स्थल पर जाने से रोक दिया गया। जबकि 26 अक्तूबर को 30 सदस्यों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि उनको मतदान से रोका जा रहा है। कहा गया कि समूची मतदान प्रक्रिया दूषित होने के कारण रद्द होने योग्य है।
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