स्थानीय निकाय चुनाव कब तक कराएगी सरकार: हाईकोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि वह स्थानीय निकाय चुनाव कब तक कराएगी। प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग को इस मामले में आठ अगस्त तक विस्तृत हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है। नगर पालिका परिषद आगरा की अध्यक्ष वीना धनगर ने इस मामले में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ ने सुनवाई की।
याची का कहना है कि सरकार निगमों और निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकों और अधिशासी अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। प्रमुख सचिव ने 15 जुलाई को इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नया चुनाव करा लेना चाहिए। समय से चुनाव कराना सरकार का दायित्व है। याची ने मांग की है कि अगला चुनाव होने तक उसे पद पर कार्य करते रहने की अनुमति दी जाए।