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मार्निंग कोर्ट नहीं शुरू करने पर जिला जज मैनपुरी से जवाब तलब

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मार्निंग कोर्ट नहीं शुरू करने पर
जिला जज मैनपुरी से जवाब तलब
0 हाईकोर्ट में मैनपुरी बार एसोसिएशन ने दाखिल की है याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद मार्निंग कोर्ट नहीं शुरू करने पर हाईकोर्ट ने मैनपुरी के जिला जज से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले के अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मैनपुरी बार एसोसिएशन ने जिला जज के एक जून 2019 के आदेश को चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यप्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
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मैनपुरी बार एसोसिएशन का कहना है कि हाईकोर्ट ने मई और जून माह में अधिकांश जिला अदालतों का समय बदल कर सुबह सात से एक बजे तक कर दिया है। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में बार एसोसिएशन ने भी एक प्रस्ताव पारित कर अदालत का समय सुबह सात से दिन में एक बजे तक करने की मांग की थी। इसके बावजूद जिला जज मैनपुरी ने एक जून 2019 को पारित आदेश में अदालत का समय सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक कर दिया। एसोसिएशन का कहना था कि वह मैनपुरी जिला न्यायालय की एक मात्र पंजीकृत एसोसिएशन है, इसलिए उसके द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने इस पर मैनपुरी जिला जज और पक्षकारों को 20 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 20 जून को होगी।
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