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12 खाद्य दुकानदारों पर 6.05 लाख का जुर्माना

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मिठाई, डेयरी के12 दुकानदारों पर 6.05 लाख का जुर्माना
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0 अलग-अलग क्षेत्रों में चलाए गए अभियान में 17 और नमूने लिए गए
प्रयागराज। खराब खाद्य पदार्थों की बिक्री पर 12 प्रतिष्ठानों पर छह लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया ने ने सुनवाई के बाद जुर्माना निर्धारित किया है।
सबसे अधिक ओम जगराम स्वीट हाउस पर 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहां छेना का रसगुल्ला मानक के अनुरूप नहीं पाया गया था। बिस्किट बिक्री में नियमों के उल्लंघन पर सोरांव के जावेद सईद तथा मानक के अनुरूप पर दूध नहीं मिलने पर झूंसी के हीरा पहलवान डेयरी पर 90-90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खराब रिफाइंउ पामोलीन आयल की बिक्री पर मुट्ठीगंज के श्याम आयल रिफाइनरी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कैंट के अग्रवाल स्टोर पर मर्स्टड ऑयल में खराबी के लिए 65 हजार तथा खराब मखाना की बिक्री पर मऊआइमा के आलम किराना स्टोर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सिरसा के कृष्णा डेयरी पर 35, होलागढ़ के कप्तान पनीर केंद्र पर 20 हजार रुपये का दंड लगाया गया है। बरौत के बांबे होटल, कोरांव के दयाशंकर केसरवानी और बरौत के राजेंद्र प्रसाद पर खराब बेसन की बिक्री पर 20-20 हजार रुपये का दंड लगाया गया है। पोंगहट पुल के श्याम डेयरी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनसे अर्थदंड की राशि 15 दिनों के भीतर राजकोष जमा करने के लिए कहा गया है। अन्यथा, आरसी जारी वसूली की जाएगी।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से मिलावटी दूध के खिलाफ ग्रामीण तथा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। अलग-अलग स्थान से 17 संदिग्ध नमूने भी लिए गए हैं। अभिहित अधिकारी डॉ.शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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