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गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत खारिज

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गैंगेस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत खारिज
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प्रयागराज। गैंगेस्टर अधिनियम के लंबित मुकदमे में आरोपी माफिया विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने जेष्ठ अभियोजन अधिकारी लाल चन्दन और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
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प्रकरण मऊ के दक्षिण टोला थाने का है। वादी एसओ संदीप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जेल में रहकर सदर विधायक मुख्तार अंसारी सहअभियुक्तों को संगठित कर गिरोह बना लिया है। पुलिस ने अंसारी सहित 11 लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और हत्या के तीन मामलों को गैंग चार्ट में दिखाया है। बचाव पक्ष की ओर से पेश जमानत अर्जी पर कहा गया कि वह 2011 से जेल में बंद है और उन्हें फंसाया गया है। प्रकरण के अन्य सहअभियुक्तों की जमानत हाईकोर्ट से हो चुकी है। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त माफिया अपराधी है। अभियोजन ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 49 आपराधिक मामलों का इतिहास कोर्ट में दाखिल किया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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