जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत
जानलेवा हमला करने के आरोपी अदनान की जमानत अर्जी शर्तों के साथ कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी जमानत का हकदार है। अपर सेशन जज राम किशोर शुक्ल ने आरोपित के अधिवक्ता विकास गुप्ता और जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि के तर्कों को सुनने के बाद दिया है।
टिकरी उपरहार के रहने वाले आरोपी अदनान के विरुद्ध 21 अप्रैल 2022 को मोहम्मद शशी अहमद ने थाना पुरामुफ्ती में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि शाम छह बजे रोजा इफ्तार के लिए तैयार होकर अपने घर के बाहर बैठे था तभी आरोपित ने कई लोगों के साथ लाठी डंडा तमंचा लेकर जानलेवा हमला कर दिया जिससे गंभीर चोटे आईं। कोर्ट ने कहा कि मारपीट में आठ व्यक्तियों को चोट आई है। केस डायरी में चोट की आख्या देखने से प्रतीत होता है कि किसी आरोपित को गंभीर चोट नही है। आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र बल युक्त है और स्वीकार किए जाने योग्य है।