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court :  नाबालिग के अपहरण एवं दुराचार के दोषी को 12 वर्ष की जेल

Fri, 03 Jun 2022 01:16 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

घटना अतरसुइया थाना क्षेत्र के  जनवरी 2018  की है। वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की स्कूल गयी थी। वहीं से आरोपित ने उसे बहला.फुसलाकर भगा ले गया उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया। अभियोजन ने वादी मुकदमा सहित आठ गवाहों का परीक्षण कराकर मामले को साबित किया। 
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court - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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जिला न्यायालय ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व जबरदस्ती निकाह करने के मामले में आरोपी रिंकू उर्फ  रिजवान अहमद को दोषी पाते हुए 12 साल की जेल और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पूनम की अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत के सुनाया है।

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घटना अतरसुइया थाना क्षेत्र के  जनवरी 2018  की है। वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की स्कूल गयी थी। वहीं से आरोपित ने उसे बहला.फुसलाकर भगा ले गया उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया। अभियोजन ने वादी मुकदमा सहित आठ गवाहों का परीक्षण कराकर मामले को साबित किया। 


कातिलाना हमले के आरोपी दंपती की अग्रिम जमानत मंजूर
जिला न्यायालय ने  कातिलाना हमला करने के आरोपित रुद्र प्रसाद और उनकी पत्नी दुर्गा देवी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों के अधिवक्ता और जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि के तर्कों को सुनकर दिया है।
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अदालत ने कहा जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नही रहा है यदि इनको किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पचास हजार रुपये के दो व्यक्तिगत बंद पत्र गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा।


कोर्ट ने शर्त रखी कि आरोपित प्रकरण में विवेचना के दौरान सहयोग करेंगे। मामले में थाना हंडिया में तीन अप्रैल 2022 को अर्जुन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों पर आरोप था कि उपरदहा के रहने वाले रूद्र प्रसाद और उनकी पत्नी दुर्गा देवी घर पर चढ़कर उनकी बेटी, पत्नी और उन पर प्राणघातक हमला किया। 

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जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत
जानलेवा हमला करने के आरोपी अदनान की जमानत अर्जी शर्तों के साथ कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी जमानत का हकदार है। अपर सेशन जज राम किशोर शुक्ल ने आरोपित के अधिवक्ता विकास गुप्ता और जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि के तर्कों को सुनने के बाद दिया है।


टिकरी उपरहार के रहने वाले आरोपी अदनान के विरुद्ध 21 अप्रैल 2022 को मोहम्मद शशी अहमद ने थाना पुरामुफ्ती में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि शाम छह बजे रोजा इफ्तार के लिए तैयार होकर अपने घर के बाहर बैठे था तभी आरोपित ने कई लोगों के साथ लाठी डंडा तमंचा लेकर जानलेवा हमला कर दिया जिससे गंभीर चोटे आईं। कोर्ट ने कहा कि मारपीट में आठ व्यक्तियों को चोट आई है। केस डायरी में चोट की आख्या देखने से प्रतीत होता है कि किसी आरोपित को गंभीर चोट नही है। आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र बल युक्त है और स्वीकार किए जाने योग्य है। 
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