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एक ही मुद्दे पर दुबारा याचिका दाखिल करने पर हर्जाना

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एक ही मुद्दे पर दुबारा याचिका दाखिल करने पर हर्जाना
0 हाईकोर्ट ने कहा 25 हजार रुपये जमा करें याची
0 केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजी जाए रकम
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने एक ही मुद्दे पर दुबारा याचिका दाखिल करने वाले याचीगण पर 25 हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी है। हर्जाने की रकम केरल बाढ़ पीड़ितों के राहत कोष में भेजने का आदेश दिया है। याचिका इलाहाबाद नैनी की अंबेडकर कालोनी में रहने वाले निवासियों की ओर से दाखिल की गई थी। इस अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
याचिका में मांग की गई थी कि नया बाजार चक गुलाम मोहम्मद अंबेडकर कालोनी के 43 मकानों को ध्वस्त करने से बेघर हुए लोगों को इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाएं। साथ ही ध्वस्तीकरण अभियान की जांच कराने की भी मांग की गई थी।
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मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने याचीगण इसी मामले को लेकर पहले भी याचिका दाखिल कर चुके हैं। जिस पर हाईकोर्ट ने डीएम इलाहाबाद को प्रकरण के निस्तारण का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका भी दाखिल की गई थी, जिस पर भी कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया था। डीएम ने कई लोगों को आवास दिए भी मगर कुछ लोग जिनके पास पहले से खुद के आवास थे, उनको नहीं दिया गया। डीएम ने कोर्ट को बताया कि कुल 22 लोगों को पात्र पाया गया, जिनको आवास आवंटित कर दिए गए हैं।
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इसके बाद फिर से जनहित याचिका दाखिल कर ध्वस्तीकरण की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि पूर्व की याचिका में यह मांग नहीं की गई थी। उसी मुद्दे को दुबारा जनहित याचिका दाखिल कर उठाने पर कोर्ट ने हर्जाना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी है।
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