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नाबालिग से दुष्कर्म में १० साल की कैद

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10 years imprisonment in rape with minor girl
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बयान से पटलने पर वादिनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सुनवाई का भी आदेश
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प्रयागराज। जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप साबित होने पर अभियुक्त ननचू लाल रैदास को 10 साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि में से तीन चौथाई राशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वादिनी के अपने बयान से पलट जाने पर प्रर्कीण वाद दर्ज कर सुनवाई किए जाने का भी आदेश दिया है। यह आदेश विशेष जज पाक्सो एक्ट आलोक कुमार शुक्ला ने एडीजीसी देवी शंकर मिश्र और श्रीप्रकाश शुक्ल को सुनने के बाद दिया है।
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घटना तीन दिसंबर 2015 की लालापुर थाने की है। वादिनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 साल की नाबालिग पुत्री को गांव का ननचू लाल रैदास बहला फुसला कर भगा ले गया था और दुष्कर्म किया। विवेचना के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ नाबालिग को भगा ले जाने, दुष्कर्म करने और पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र कोर्ट में भेजा। अभियोजन ने पीड़िता सहित पांच गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने आरोप साबित होने पर अभियुक्त को 10 साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वादिनी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। बयान से पलट जाने पर कोर्ट ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सुनवाई किए जाने का आदेश दिया है।
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