जिला न्यायालय ने अवैध गांजा बरामदगी का आरोप साबित होने पर अभियुक्त बाबू राम मौर्य को दस साल की कैद और डेढ़ लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र ने एडीजीसी राज कुमार सिंह को सुनकर दिया है।
घटना 13 फरवरी 2016 की फूलपुर थाने की है। माघ मेला में बढ़ रही मादक पदार्थो की तस्करी की घटनाओं को देखते हुए फूलपुर की पुलिस ने सीओ एसपी सलोनियां के नेतृत्व में विशेष जांच अभियान चलाया था। एसएचओ डीपी सिंह, एसआई श्रीनिवास यादव सहित पुलिस दल ने बेल्हा बांध तिराहा पर अभियुक्तगण श्याम बाबू और राम बाबू मौर्य को गिरफ्तार कर उसके पास से एक कुंतल 55 किलो अवैध गांजा बरामद किया था। आरोप साबित न होने पर कोर्ट ने श्याम बाबू जासवाल को दोषमुक्त कर दिया और बाबू राम मौर्य को दस साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में बंद है।