13 अगस्त को अदालत ने बरला के मोहल्ला कोठी निवासी सुरेश की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी बीना और उसके प्रेमी मनोज को पति की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही दोनों पर 35-35 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया था।
अलीगढ़ में बरला थाने के मोहल्ला कोठी निवासी सुरेश की हत्या के चर्चित मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी बीना और उसके प्रेमी मनोज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब जिला कारागार प्रशासन ने बीना को जेल की रसोई में भोजन बनाने जबकि उसके प्रेमी मनोज को साफ-सफाई की जिम्मेदारी सौंपी है।
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जिला कारागार पहुंचने पर जेल प्रशासन ने दोनों कैदियों की शैक्षणिक योग्यता, पृष्ठभूमि और शारीरिक क्षमता का आकलन किया। इसके बाद सजायाफ्ता कैदियों के नियमों के तहत उन्हें काम आवंटित किया गया। 13 अगस्त को अदालत ने बरला के मोहल्ला कोठी निवासी सुरेश की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी बीना और उसके प्रेमी मनोज को पति की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
साथ ही दोनों पर 35-35 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया था। जेलर आनंद पांडेय ने बताया कि दोनों को जेल नियमावली के अनुसार दोनों की योग्यता और पृष्ठभूमि की जांच कर उन्हें यह श्रम कार्य सौंपा गया है।