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SIR: पुरानी मतदाता सूची 2003 मे है नाम, फिर भी एप में दिक्कत, अपलोड करते समय आ रही परेशानी

Sun, 23 Nov 2025 01:58 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि मतदाता चार दिसंबर तक बीएलओ से प्राप्त हुए फाॅर्म को भरकर बीएलओ को वापस कर दें। वापस करते समय किसी भी पहचान पत्र को जमा करने की जरूरत नहीं है।
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मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पूरे अलीगढ़ जिले में एसआईआर के लिए कुल 3016 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें लगभग 27.94 लाख मतदाताओं का सत्यापन करना है। कोल विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत 415 बीएलओ काम कर रहे हैं। अब तक एसआईआर कार्य की प्रगति केवल 7.53 प्रतिशत तक पहुंची है। जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम) संजीव रंजन ने शनिवार को तहसील कोल पहुंचकर पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की।

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डीएम ने बूथ संख्या 16 (बेगपुर) और बूथ संख्या 17 (महावीर पार्क) का निरीक्षण किया। बूथ संख्या 16 पर 350 और 17 पर 200 गणना प्रपत्र के फॉर्म बीएलओ द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं। एसडीएम कोल महिमा राजपूत ने फॉर्म 6, 7, 8 की प्राप्ति, निपटान, बीएलओ कार्य प्रगति और फील्ड वेरिफिकेशन के विषय में बताया।

एक भी पात्र नागरिक का नाम छूटने न पाए और एक भी अपात्र नाम सूची में न रहे। निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित एवं अपडेट करने के लिए गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाए। इसके लिए फील्ड वेरिफिकेशन और दैनिक मॉनिटरिंग पर हमारा जोर है। - संजीव रंजन, डीएम

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फार्म के साथ नहीं देना है कोई पहचान पत्र

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि मतदाता चार दिसंबर तक बीएलओ से प्राप्त हुए फाॅर्म को भरकर बीएलओ को वापस कर दें। वापस करते समय किसी भी पहचान पत्र को जमा करने की जरूरत नहीं है। नौ दिसंबर 2025 मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। चार दिसंबर तक जिन मतदाताओं द्वारा फाॅर्म जमा नहीं किया गया है, उनके साथ-साथ गैर हाजिर, विस्थापित, मृत मतदाताओं का ड्राफ्ट पब्लिकेशन नौ दिसंबर को होगा। इसके बाद निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के जवाब में मतदाता अपने जवाब के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तय किए गए 13 पहचान पत्रों में से किसी एक को साक्ष्य के रूप में जमा कर सकते हैं। साक्ष्य की जांच बीएलओ द्वारा की जाएगी। इसके बाद ही मतदाता सूची में नाम शामिल करने या न करने का निर्णय लिया जाएगा।

1- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश
2- सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर आदि में जारी किया गया कोई भी पहचान प्रमाण पत्र ,अभिलेख
3- जन्म प्रमाणपत्र
4- पासपोर्ट
5- हाईस्कूल और अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र
6- मूल निवास प्रमाणपत्र
7- वन अधिकार प्रमाण पत्र
8- जाति प्रमाण पत्र
9- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
10- परिवार रजिस्टर
11- भूमि या मकान आवंटन, मकान आवंटन प्रमाण पत्र
12- आधार कार्ड
13 -बिहार मतदाता सूची का अंश
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