जिला प्रशासन ने साफ किया है कि मतदाता चार दिसंबर तक बीएलओ से प्राप्त हुए फाॅर्म को भरकर बीएलओ को वापस कर दें। वापस करते समय किसी भी पहचान पत्र को जमा करने की जरूरत नहीं है। नौ दिसंबर 2025 मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। चार दिसंबर तक जिन मतदाताओं द्वारा फाॅर्म जमा नहीं किया गया है, उनके साथ-साथ गैर हाजिर, विस्थापित, मृत मतदाताओं का ड्राफ्ट पब्लिकेशन नौ दिसंबर को होगा। इसके बाद निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के जवाब में मतदाता अपने जवाब के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तय किए गए 13 पहचान पत्रों में से किसी एक को साक्ष्य के रूप में जमा कर सकते हैं। साक्ष्य की जांच बीएलओ द्वारा की जाएगी। इसके बाद ही मतदाता सूची में नाम शामिल करने या न करने का निर्णय लिया जाएगा।
1- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश
2- सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर आदि में जारी किया गया कोई भी पहचान प्रमाण पत्र ,अभिलेख
3- जन्म प्रमाणपत्र
4- पासपोर्ट
5- हाईस्कूल और अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र
6- मूल निवास प्रमाणपत्र
7- वन अधिकार प्रमाण पत्र
8- जाति प्रमाण पत्र
9- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
10- परिवार रजिस्टर
11- भूमि या मकान आवंटन, मकान आवंटन प्रमाण पत्र
12- आधार कार्ड
13 -बिहार मतदाता सूची का अंश