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अलीगढ़ : विकास पंडित गैंग के दो बदमाशों को सजा

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लोधा क्षेत्र में सराफ भाइयों के अलावा लूट की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले विकास पंडित गैंग के दो सदस्यों को गैंगस्टर अदालत से सजा सुनाई गई है। इन दोनों को अपराध स्वीकारने पर न्यायालय ने ढाई-ढाई वर्ष की सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, खैर के सोफा खेड़ा के दीपक, मूल निवासी लोनी, गाजियाबाद हाल लच्छिमपुर बन्नादेवी के जीतू उर्फ जितेंद्र व लोधा के विकास पंडित के खिलाफ लोधा के तत्कालीन थाना प्रभारी रामवकील के स्तर से 28 अगस्त 2020 को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार लूट की घटनाएं की जा रही थीं। जिलाधिकारी की अनुमति से ये मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे का सत्र परीक्षण गैंगस्टर न्यायालय एडीजे-4 मनीषा की अदालत में हुआ, जिसमें धारा 313 के तहत अपने बयान में जीतू उर्फ जितेंद्र व दीपक की ओर से अपना जुर्म स्वीकार किया गया। साथ में यह भी अनुरोध किया कि वे लंबे समय से जेल में हैं। उन्हें कम से कम सजा से दंडित किया जाए। इस पर अदालत स्तर से दोनों को ढाई-ढाई वर्ष कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
कुख्यात सोमवीर के साथी कालिया को गैंगस्टर में भी सजा
अलीगढ़। गैंगस्टर न्यायालय से कुख्यात लुटेरे सोमवीर के साथी दीपक उर्फ कालिया को भी सजा सुनाई गई है। बता दें कि कालिया को तीन दिन पहले एसओ पर हमले के मुकदमे में भी अदालत से सजा सुनाई गई थी। बता दें कि जलालपुर देहली गेट का दीपक उर्फ कालिया जिले के कुख्यात लुटेरे सोमवीर का साथी है। उस पर व सोमवीर के भांजे गैंग लीडर विक्रम व निर्मल पर खैर थाने में 2019 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें दीपक उर्फ कालिया ने अदालत में जुर्म स्वीकारने पर तीन वर्ष सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। ब्यूरो
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