आनंद विहार से जयानगर को जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस (12436) के कोच-जी5 में सवार इलाहाबाद हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता के साथ कोच अटेंडेंट ने छेड़खानी कर दी। महिला अधिवक्ता का आरोप है कि अटेंडेंट ने उन्हें दो बार गलत तरीके से छुआ साथ ही विरोध करने पर अभद्रता भी कर दी। अधिवक्ता की तहरीर पर जीआरपी थाना अलीगढ़ में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
पीड़िता ने बताया कि वह प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली है। मंगलवार शाम को गरीब रथ एक्सप्रेस में आनंद विहार स्टेशन से प्रयागराज जाने को सवार हुई थी। कोच में मौजूद कोच अटेंडेंट मो. अब्दुल सुफियान पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी दावत, रोहतास, बिहार ने उनके साथ छेड़खानी कर दी। पहली बार अटेंडेंट ने गलत तरीके से छुआ तो भूल समझकर अनदेखा कर दिया। मगर, वह थोड़ी देर बाद ही वापस आया और फिर से हरकत कर दी। विरोध करने पर अभद्रता भी कर दी।
अधिवक्ता के अनुसार ट्रेन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को उसकी हरकत के बारे में बताया। गाड़ी के अलीगढ़ जंक्शन पर पहुंचने के बाद जीआरपी थाना अलीगढ़ में आरोपी के खिलाफ छेड़खानी के आरोप में तहरीर दी। जीआरपी इंस्पेक्टर यशपाल सिंह के मुताबिक पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है।