ग्राहक को पूरी कीमत के साथ पूरा सामान लेने का अधिकार है। अगर पैसे पूरे लेने के बाद भी सामान पूरी मात्रा में नहीं दिया जाता तो ग्राहक इसकी शिकायत संबंधित विभागीय अधिकारी को कर सकता है। विधिक माप अधिनियम 2009 की धारा 30 के तहत दुकानदार पर पांच हजार तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
इन इलाकों में हैं मिठाई की दुकानें
सेंटर प्वाइंट, मदारगेट, रामघाट रोड, सासनीगेट, जीटी रोड, गांधी पार्क बस स्टैंड, नौरंगाबाद, जयगंज, खिरनीगेट, अचलताल, सराफा बाजार, रेलवे रोड
आकर्षक डिब्बा लेने पर देनी होगी कीमत
मिठाई और ड्राई फ्रूट्स की पेकिंग आकर्षक डिब्बों में की जाने लगी है। इन डिब्बों का वजन 200 ग्राम और उससे भी अधिक हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्राहक आकर्षक डिब्बे लेना चाहते हैं। इस संबंध में बांट माप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि ग्राहक आकर्षक डिब्बा लेना चाहते हैं तो डिब्बे की कीमत अलग से दे सकते हैं।
इस नंबर पर करें शिकायत
मिठाई की कीमत में डिब्बे की बिक्री होने की शिकायतें त्योहारी सीजन में मिलती हैं। इसे रोकने के लिए दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि इस तरह के मामले सामने आए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर ग्राहक मोबाइल नंबर 8189094146 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।- प्रमोद कुमार, बांट माप निरीक्षण