जामिया पब्लिक स्कूल की कर्मचारी नाजिया निवासी तुर्कमान गेट को जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत से चेक बाउंस के मुकदमे में सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने यह फैसला निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर दांडिक अपील में सुनाया है।
डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, नाजिया ने अपने रिश्तेदार धौर्रा निवासी गुलजार से 2017 में डेढ़ लाख रुपये उधार लिए थे। इसकी एवज में चेक दिए थे, लेकिन ये चेक बाउंस हो गए। इसका मुकदमा निचली अदालत में आया और मार्च 2021 में अदालत ने नाजिया को तीन माह की सजा व 65 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसके खिलाफ दांडिक अपील जिला जज के यहां की गई। इस पर जिला जज ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है। ब्यूरो