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अलीगढ़ : नहीं हुए आरोप तय, मुख्य साजिशकर्ता की जमानत अर्जी खारिज

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अलीगंज के लॉजिस्टिक कारोबारी व सीमेंट सप्लायर संदीप गुप्ता हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता अंकुश अग्रवाल की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय से खारिज कर दी गई है। वहीं, मामले में आरोप तय नहीं हो सके। अब 3 जुलाई तारीख नियत कर दी गई है। साथ में अब इस मामले की सुनवाई एडीजे-3 की अदालत में होना निर्धारित हुआ है।
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डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार 27 दिसंबर 2021 को गांधी आई तिराहे पर हुए हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में संदीप शर्मा के दोस्त के दामाद अंकुश अग्रवाल निवासी साईं विहार सारसौल का नाम सामने आया था। अंकुश ने ही अपनी बेइज्जती के बदले में 20 लाख रुपये की सुपारी देकर प्रवीण बाजौता से यह हत्या कराई थी। इस हत्याकांड में मदद के लिए अंकुश के कुछ दोस्त भी साजिश व रेकी आदि में शामिल हुए थे। इस तरह मामले में पुलिस ने तीन शूटर, सात साजिशकर्ता व तीन नाबालिग रेकी करने वाले जेल भेजे थे। इस घटना के कई आरोपियों की पूर्व में जमानत अर्जी खारिज हो चुकी हैं। अब जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से अंकुश अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज की गई है। इधर, इस मामले में आरोप तय करने के लिए शुक्रवार की तारीख नियत थी। सभी दस आरोपी अदालत में तलब हुए। मगर यह प्रक्रिया नहीं हो सकी। डीजीसी के अनुसार इस मामले में अब 3 जुलाई तारीख नियत कर दी गई है। अब मामला एडीजे-3 की अदालत में सुना जाएगा।
जहरीली शराब कांड के मुकदमों में हुई गवाही
अलीगढ़। जहरीली शराब कांड के मुकदमों में गवाही की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत में लोधा के मुख्य मुकदमे में सभी मुख्य 17 आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को दरोगा सौरभ शर्मा की गवाही पूरी हुई। यह जानकारी एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने दी है। इधर, एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत में गांधीपार्क के अमित गर्ग से जुड़े मुकदमे में इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर की गवाही हुई। यह जानकारी एडीजीसी जेपी राजपूत ने दी है। ब्यूरो
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