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क्राइम हिस्ट्री बनी सद्दाम की जमानत में बाधा

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विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रति विवादित पोस्ट कर फंसे बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन की जमानत में क्राइम हिस्ट्री बाधा बनी है। उसकी क्राइम हिस्ट्री के चलते एडीजे-तृतीय के न्यायालय ने सद्दाम की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इधर, पुलिस टीम उसे लगातार तलाशने में जुटी हुई है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार सद्दाम हुसैन पुत्र नूर हसन हमदर्द नगर ए जमालपुर सिविल लाइंस के अधिवक्ता की ओर से क्वार्सी में धारा 295 ए व 67 आईटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अंतरिम जमानत अर्जी दायर की गई थी। जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि यह राजनीतिक विद्वेषवश झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।
इसमें अभियोजन के अधिवक्ता ने सद्दाम पर वर्ष 2015 से लेकर अब तक दर्ज पांच मुकदमों की क्राइम हिस्ट्री पेश की, जिसमें हमला, लूट, डकैती आदि संगीन धाराओं के मुकदमे शामिल हैं। साथ में दलील दी कि यह आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, इसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस पर न्यायालय ने सद्दाम की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इधर, क्वार्सी पुलिस द्वारा सद्दाम को लगातार खोजा जा रहा है।
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