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बिजली मैकेनिक, प्लंबर व फैक्ट्ररियों को दी गई राहत

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जिला प्रशासन ने लॉक डाउन के दौरान बिजली मैकेनिक, प्लंबर और एक्सपोर्ट यूनिटों को राहत दी है। बिजली मैकेनिक, प्लंबर अपनी दुकान नहीं खोल सकेंगे। मगर, फोन पर शिकायत मिलने के बाद घर जाकर रिपेयरिंग का काम कर सकेंगे। पुलिस इस दौरान उनको नहीं रोकेगी। वहीं, देहात क्षेत्रों में स्थित उद्योग/फैक्ट्री और एक्सपोर्ट यूनिटों को खुलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इनमें सिर्फ देहात क्षेत्र के ही मजदूर काम कर सकेंगे। हॉटस्पॉट, रेड जोन व प्रतिबंधित एरिया में रहने वाले मजदूरों पर प्रतिबंध रहेगा।
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जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को की गई समीक्षा में लोगों की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिए गए हैं। डीएम के मुताबिक बिजली मैकेनिक और प्लंबर को छूट दी गई है। इन्हें किसी उपकरण की रिपेयरिंग के लिए अगर कोई सामान चाहिए होगा तो वह सामान विक्रता की दुकान पर जाक र उससे फोन पर संपंर्क कर बुलाएंगे। विक्त्रस्ेता सामान देने के बाद तत्काल दुकान बंद कर देगा। इधर, देहात क्षेत्रों में स्थित उद्योग/फैक्ट्री और एक्सपोर्ट यूनिटों को खुलने की अनुमति दे दी गई है। संचालकों को जिला प्रशासन के पास अनुमति लेने के लिए आवेदन करके अपना सत्यापन कराना आवश्यक होगा। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मजदूरों के लिए मास्क और सैनिटाइजर सहित आने-जाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संचालकों की होगी। हालांकि इनमें सिर्फ देहात क्षेत्र के ही मजदूर काम कर सकेंगे। हॉटस्पॉट, रेड जोन, प्रतिबंधित एरिया में रहने वाले मजदूर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं, मोटर साइकिल, कार, बड़े वाहनों के अधिकृत सर्विस सेंटरों को खोलने की छूट दी गई है। यहां भी लॉक डाउन के नियमों के पालन के तहत ही काम होगा। नियमों के पालन में अनियमितता मिलने पर अनुमति तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
भोजन वितरण में सुस्ती बर्दाश्त नहीं
जिलाधिकारी ने गरीबों को भोजन और राशन वितरण में विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शुरूआत की अपेक्षा अब राशन और भोजन वितरण में सुस्ती नजर आ रही है। पूर्ति विभाग सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति भूखा न रहने पाए। अगर, भूख से किसी की मौत होने का मामला सामने आया तो अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई कर दी जाएगी।
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तीन मई से लॉक डाउन खुला तो भी शहरवासियों को झेलनी होगी परेशानी
तीन मई की तारीख पर टकटकी लगाए अलीगढ़ के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लॉक डाउन खुलने के बाद भी और इंतजार करना होगा। हालांकि अभी लॉक डाउन खुलने के आसार तो नहीं है, लेकिन सरकार अगर छूट भी देती है तो उन छूटों का फायदा हॉटस्पाट, रेड जोन, प्रतिबंधित एरिया में रहने वाले लोगों को तत्काल नहीं मिल पाएगा। इनकों नियमानुसार 14 या 28 दिन की अवधि को पूरा करने के बाद ही राहत मिलेगी।
डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि तीन मई के संबंध में अभी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की गाइड लाइन नहीं मिली हैं। वर्तमान में अलीगढ़ शहर में पांच इलाके हॉटस्पाट (नीवरी अलहदादपुर, गोविंद नगर, जंगलगढ़ी, कुरैशियान गली, शाहजमाल), एक इलाका रेड जोन (उस्मानपाड़ा) चार इलाके प्रतिबंधित एरिया (धौर्रा माफी, दिलशाद कालोनी, सारसौल ब्रज विहार कालोनी, जयगंज) में शामिल हैं। प्रतिबंधित एरिया के लोगों को कम से कम 14 दिन सील लगाने के निर्देश हैं। वहीं, हॉटस्पाट और रेड जोन को 28 दिन की अवधि के लिए सील किया जा रहा है। शहर में 21 अप्रैल से केसों को लगातार मिलना शुरू हुआ है। तभी से संबंधित संक्त्रस्मित मरीज के इलाके को नियमानुसार श्रेणी में डाला जा रहा है। अगर, तीन मई से सरकार छूट भी देती है तो फिलहाल उक्त इलाकों में रहने वालों को फौरी तौर पर राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बाकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइड लाइन पर निर्भर करेगा।
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